शनिवार, 22 फ़रवरी 2025

छिंदवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

 छिंदवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास


61 दिनों में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिनेश पिता नचन यदुवंशी (28) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने इस गंभीर मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए महज 61 दिनों में फैसला सुनाकर न्याय की मिसाल पेश की है।
घटना का विवरण
2 दिसंबर 2024 को पीड़िता ने नवेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, तब आरोपी ने उसे जबरन रोककर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
प्रशासन की तत्परता और न्यायालय की कड़ी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। एसआई पूनम उईके और एसआई राजेश साहू ने इस मामले की विवेचना की, जबकि विशेष लोक अभियोजक गंगावती डेहरिया ने शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की।
कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया।

त्वरित न्याय से समाज को मिला सख्त संदेश
सिर्फ 61 दिनों में न्याय मिलने से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय इस तरह के अपराधों को लेकर बेहद गंभीर है। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देता है कि महिला सुरक्षा और नाबालिगों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी।
👉 ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई से पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ती है और अपराधियों में डर पैदा होता है।
छिंदवाड़ा प्रशासन और न्यायालय की यह पहल निश्चित रूप से महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अमित जोशी, संपादक, सतपुड़ा खबर(8962184030)

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