सोमवार, 27 फ़रवरी 2023

लाड़ली बहना योजना-2023

महिला स्वावलंबन और महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने का नया कदम

सतपुड़ा खबर छिन्दवाड़ा : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शुरू हुई तालिका लाड़ली बहन योजना-2023 राज्य सरकार का नया कदम है। मंत्रि-परिषद ने आज इस योजना को मंजूरी दी है। मंत्रि-परिषद की बैठक में योजना के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने प्रत्यावर्तन दिया।


योजना का उद्देश्य: प्रदेश में महिलाओं का स्वावलंबन और उनके अश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में निरंतर सुधार बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और परिवार के स्तर पर निर्णय के लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को बढ़ावा देना। योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

योजना के लिए पात्रता: सदस्य लाड़ली बहना योजना -2023 का लाभ लेने के लिए महिला मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना और आवेदन किए जाने के कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण करना तथा 60 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यकता है। विवाह के अलावा विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना में ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी, जिनके परिवार में शामिल रूप से स्व-घोषित सालाना आमदनी ढाई लाख रूपये से अधिक है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य जिम्मेदार है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार या सरकार के सरकारी विभाग, स्टेक्स मंडली, ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जो स्वयं केंद्र या सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपये या उससे अधिक की प्राप्त राशि कर रही हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद/विधायक है। स्थानीय निकायों में नियमित या भंग कर्मचारी या भंग कर्मचारियों के रूप में योजना और पेंशन के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है।ऐसे परिवार सदस्य वास्तविक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम के अध्यक्ष/संचालक/ सदस्य हैं, वे महिलाएं भी अपात्र होंगी। योजना में ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निर्वाचित जन-प्रतिनिधि (उप सरपंच को छोड़ कर) है। इसी तरह जिनके अटैचमेंट के पास संयुक्त रूप से पांच कुल एकड़ से अधिक जमीन है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया (संशोधक) सहित हैं, वे भी अपात्र होंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद/विधायक है।ऐसे परिवार सदस्य वास्तविक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम के अध्यक्ष/संचालक/ सदस्य हैं, वे महिलाएं भी अपात्र होंगी। योजना में ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निर्वाचित जन-प्रतिनिधि (उप सरपंच को छोड़ कर) है।इसी तरह जिनके अटैचमेंट के पास संयुक्त रूप से पांच कुल एकड़ से अधिक जमीन है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया (संशोधक) सहित हैं, वे भी अपात्र होंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद/विधायक है। ऐसे परिवार सदस्य वास्तविक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम के अध्यक्ष/संचालक/ सदस्य हैं, वे महिलाएं भी अपात्र होंगी। योजना में ऐसी महिलाएं भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निर्वाचित जन-प्रतिनिधि (उप सरपंच को छोड़ कर) है।इसी तरह जिनके अटैचमेंट के पास संयुक्त रूप से पांच कुल एकड़ से अधिक जमीन है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया (संशोधक) सहित हैं, वे भी अपात्र होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया: योजना के लिए प्रपत्र, ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/शिविर स्थल पर उपलब्ध होंगे। महिला स्वयं उपस्थित होंगी। महिला की फोटो आवश्यक का कार्य और समग्र रूप से ई-कवाईसी की जाएगी। फार्म में उपलब्ध जानकारी साइट पर पोर्टल/एप में डेटाबेस एंट्री की जाएगी। आधार लिंक बैंक एकाउंट का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन के दर्ज होने पर धांधली होती है, जिस पर आवेदन क्रम संख्या भी दर्ज होगी। योजना में राशि का भुगतान जून माह से शुरू होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिविर से पहले कियोस्क में समग्र रूप से ई-कवाईसी जोखिम के आधार पर परामर्श दिया है, जो नि: शुल्क के रूप में होता है।महिला यदि स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक खाता नहीं है तो उसका बैंक खाता खाता खुलवाना होगा और संबंधित बैंक के किओस्क पर जाकर अपना बैंक खाता आधार से लिंक करवाना होगा। सर लाड़ली बहन योजना-2023 पोर्टल पर अनंतिम सूची का प्रकाशन करने के साथ ही ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय की सूचना पटल पर इसकी छवि बनाई जाएगी। पूरी प्रक्रिया में ऑनलाइन/सूची एवं सीएम हेल्पलाइन (181) द्वारा आपत्ति स्वीकार करने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र, नगर परिषद, नगर निगम योजना और नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के समाधान के लिए समितियाँ कार्य करती हैं। अंतिम सूची का प्रकाशन भी पोर्टल/एप के साथ ही ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा। नगर निश्चित और नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के समाधान के लिए समितियां कार्य करती हैं।अंतिम सूची का प्रकाशन भी पोर्टल/एप के साथ ही ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा। नगर निश्चित और नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के समाधान के लिए समितियां कार्य करती हैं। अंतिम सूची का प्रकाशन भी पोर्टल/एप के साथ ही ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा।          



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