अमित जोशी, संपादक – सतपुड़ा खबर (8962184030)
छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा की 117 मदिरा दुकानों के लिए लायसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू
छिंदवाड़ा। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) तक की अवधि के लिए छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले की 117 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के कुल 31 एकल समूहों का लायसेंस नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। इन दुकानों का वार्षिक मूल्य वर्तमान वर्ष (2024-25) की तुलना में 20% बढ़ाकर निर्धारित किया गया है।
लायसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47, दिनांक 14 फरवरी 2025 के तहत वर्तमान लायसेंसियों को नवीनीकरण का अवसर दिया गया है।
नवीनीकरण आवेदन पत्रों की प्रक्रिया:
विक्रय प्रारंभ: 17 फरवरी 2025
आवेदन पत्र क्रय करने की अंतिम तिथि: 21 फरवरी 2025, सायं 17:30 बजे तक
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 21 फरवरी 2025, सायं 18:00 बजे तक
स्थान: जिला आबकारी कार्यालय, छिंदवाड़ा
बचे हुए दुकानों का निष्पादन लॉटरी प्रक्रिया से होगा
यदि किसी मदिरा दुकान का लायसेंस नवीनीकरण नहीं होता है, तो उन दुकानों के एकल समूहों को इच्छुक पात्र आवेदकों के लिए लॉटरी आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया जाएगा।
नियम व शर्तों का अवलोकन
वर्ष 2025-26 के मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस नवीनीकरण से संबंधित नियम और शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन समय में सार्वजनिक अवकाशों सहित आबकारी कार्यालय, छिंदवाड़ा में किया जा सकता है।
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