साध्वी लक्ष्मीदास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज: महंत कनकबिहारी दास के खाते से 90 लाख रुपये हड़पने का मामला
छिंदवाड़ा, अमित जोशी, 'सतपुड़ा खबर':
कनकधाम आश्रम के महंत कनकबिहारी दास की मृत्यु के बाद उनके बैंक खाते से 90 लाख रुपये हड़पने के मामले में आरोपी साध्वी लक्ष्मीदास (असली नाम: रीना रघुवंशी) की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर बताया कि साध्वी ने महंत के बैंक खाते से 56 लाख रुपये भोपाल के यस बैंक में अपने खाते में और 34 लाख रुपये अन्य लोगों के खातों में ट्रांसफर किए थे।
यह मामला तब सामने आया जब आश्रम के पदाधिकारियों ने 12 जुलाई को चौरई थाने में साध्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि साध्वी ने महंत के बैंक खाते का नॉमिनी होने का दावा किया था। हालांकि, बैंक द्वारा कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों से साबित हुआ कि महंत ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था।
कोर्ट ने इस आधार पर साध्वी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साध्वी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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