पुराने माल पर भी लागू होंगी नई GST दरें न मानने पर व्यापारियों पर होगी कार्रवाई : कलेक्टर
अमित जोशी, संपादक सतपुड़ा खबर छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा जिले में 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हो गई हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि ये दरें सिर्फ नए माल पर ही नहीं, बल्कि दुकानों में मौजूद पुराने स्टॉक पर भी लागू होंगी।
कलेक्टर के निर्देश :
व्यापारी नई दरों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी।
हर लेन-देन पर बिल दें और उसमें संशोधित दरें दर्ज करें।
22 सितंबर से लागू छूट का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाना अनिवार्य होगा।
बाजारों में सख्त निगरानी कलेक्टर ने अधिकारियों को बाजारों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वाले व्यापारियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। नई व्यवस्था से कर प्रणाली पारदर्शी बनेगी और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।

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